रांची: पूर्व विधायक अंबा प्रसाद व अन्य को गबन केस में मिली क्लीन चिट को कोर्ट में चुनौती, कोर्ट ने Protest Petition स्वीकार की. झारखंड की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को 48 लाख रुपये के गबन मामले में पुलिस द्वारा दी गई क्लीन चिट अब न्यायालय में चुनौती के घेरे में है। इस गबन का मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अंबा परिवार के खिलाफ दर्ज ECIR में भी शामिल है।
जानकारी के अनुसार, इस मामले में दाखिल Protest Petition को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। याचिका में न केवल पुलिस की जांच रिपोर्ट को चुनौती दी गई है, बल्कि क्लीन चिट देने वाले जांच अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है।
यह मामला कर्णपूरा महाविद्यालय में कथित गबन से जुड़ा है। पहले पुलिस ने इसमें प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने न्यायालय में शिकायतवाद याचिका दायर की। न्यायालय के आदेश पर बड़कागांव थाना (कांड संख्या 113/21) में पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस जांच के बाद अंबा प्रसाद और अन्य को निर्दोष बताते हुए न्यायालय में क्लीन चिट रिपोर्ट दाखिल की गई थी। इसके खिलाफ शिकायतकर्ता ने Protest Petition दाखिल की, जिसे न्यायालय ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद स्वीकार कर लिया है।
गौरतलब है कि ED ने अंबा परिवार के खिलाफ दर्ज ECIR में हजारीबाग जिले की 16 प्राथमिकी शामिल की हैं, जिनमें बड़कागांव थाने की FIR (113/21) भी सम्मिलित है।
अदालत के आदेश के अनुसार, अंबा प्रसाद और अन्य के खिलाफ IPC की धारा 420, 418, 419, 422, 467, 471 और 120B के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब पुलिस की क्लीन चिट से ED के चल रहे केस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है।
