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शैम्पू से कार तक बदला GST स्लैब, जानें क्या हुआ सस्ता और क्या होगा महंगा

नई दिल्ली, 04 सितंबर । जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं से लेकर गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों तक पर जीएसटी दरों में बदलाव किया गया है। नई दरें नवरात्रि के पहले दिन, 22 सितंबर से लागू होंगी।

परिषद ने 28% और 12% वाले मौजूदा स्लैब को समाप्त कर अब इन्हें 5% और 18% में समाहित कर दिया है। इसके बाद कई आवश्यक वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी।

GST परिषद का बड़ा फैसला: स्लैब में बदलाव

👉 जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया। 28% और 12% वाले स्लैब को खत्म कर अब 5% और 18% वाले नए स्लैब लागू किए गए हैं। यह बदलाव 22 सितंबर (नवरात्रि के पहले दिन) से लागू होंगे।


क्या हुआ सस्ता: रोज़मर्रा के सामान से लेकर ट्रैक्टर तक

👉 कई आवश्यक वस्तुएं अब 5% GST स्लैब में आ गई हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • शैम्पू, तेल, टूथपेस्ट, टॉयलेट साबुन

  • टूथब्रश, शेविंग क्रीम

  • डेयरी प्रोडक्ट्स (बटर, घी, पनीर)

  • पैक्ड नमकीन, बर्तन

  • बच्चों के डायपर, नैपकिन और स्टेशनरी

  • सिलाई मशीन, चश्मे

  • लाइफ इंश्योरेंस, छोटे मेडिकल उपकरण

  • ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी (हैंड पंप, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, थ्रेसिंग मशीन आदि)

छोटी कारों और बाइकों को भी राहत दी गई है। अब 1200 सीसी तक की पेट्रोल, हाइब्रिड, एलपीजी और सीएनजी कारें, 1500 सीसी तक की डीजल व हाइब्रिड कारें, 3 व्हीलर और 325 सीसी तक की बाइकें 18% जीएसटी स्लैब में होंगी।

इसी तरह एसी, 32 इंच से बड़े टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और डिशवॉशर को भी 28% से घटाकर 18% जीएसटी स्लैब में कर दिया गया है।

🛑 क्या हुआ महंगा (GST Update 2025)

जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में कई लग्ज़री और गैर-जरूरी सामानों को 40% जीएसटी स्लैब में डाल दिया गया है। अब इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी।

  • 🥤 कोल्ड ड्रिंक और ऐडेड शुगर वाले प्रोडक्ट्स

  • 🚙 1200 सीसी से बड़ी और 4000 एमएम से लंबी कारें

  • 🏍️ 350 सीसी से अधिक की बाइकें और रेसिंग कारें

  • 🚬 तंबाकू और सिगरेट

  • 🍹 नॉन-अल्कोहलिक बेवरेज

  • 🚘 लग्ज़री कारें

  • 🔫 रिवॉल्वर और पिस्तौल

➡️ इन पर टैक्स बढ़ने से ये सभी प्रोडक्ट्स अब 2025 में और महंगे हो जाएंगे।

कोल्ड ड्रिंक, ऐडेड शुगर प्रोडक्ट्स, 1200 सीसी से ऊपर और 4000 एमएम से लंबी गाड़ियां, 350 सीसी से ज्यादा की बाइकें, रेसिंग कारें, तंबाकू व सिगरेट, नॉन-अल्कोहलिक बेवरेज, लग्जरी कारें, रिवॉल्वर और पिस्तौल जैसी वस्तुओं को 40% जीएसटी स्लैब में डाल दिया गया है। इससे इनकी कीमतें और बढ़ जाएंगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि आम उपभोक्ता को बड़ी राहत मिलेगी, जबकि लक्ज़री और गैर-जरूरी वस्तुएं महंगी हो जाएंगी।

Ranchi reporter

http://ranchireporter.com

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