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गलत चालान कटा, तो होगा रद्, सबूत के साथ देना होगा एसपी के नाम आवेदन

 

*राँची।* राजधानी में हर ओर कैमरा वसिंग्नल लगाये गये हैं, ताकि ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर चालान काटा जा सके। कई बार ट्रैफिक पुलिस की गलती या फर्जी नंबरलगाकर वाहन चलाने के कारणसही मालिक को चालान चला जाताहै। इस प्रकार का गलत चालान रदकिया जायेगा।

इसके लिये ट्रैफिकएसपी के नाम से सबूत के साथआवेदन देना होगा। वर्तमान में यहअधिकार परिवहन विभाग के पास है। आवेदन को परिवहन विभाग केपास भेजती है, उसके बाद परिवहन विभाग द्वारा उसे रद्द करने के प्रक्रियाशुरू की जाती है।

इसमें काफी समयलगा जाता है। ट्रैफिक पुलिस नेपरिवहन विभाग से गलत चालानरद्द करने के लिए अधिकार मांगा है, ताकि ट्रैफिक पुलिस गलत चालान के अपने स्तर से रद्द कर सके।

 

*क्या है मामला*👇

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रेड लाइट जंपका चालान कट जाता है। कई बारवीवीआइपी मूवमेंट अथवा एंबुलेंसको पार करने के दौरान चौक परतैनात ट्रैफिक पुलिस सिग्नलऑफ कर देते हैं। इसके बाद जब वीवीआइपी या एंबुलेंस पार हो जाता है, सिग्नल चालू कर दिया जाता है।

इस दौरान कई व्यक्ति रेड लाइट मेंफंस जाते हैं व चालान कट जाताहै। ऐसे गलत चालान कटता है,तोउस वाहन के चालक को सबूत केसाथ आवेदन देगा, तो उसकी जांचकर उक्त चालान को रद्द कर दियाजायेगा। ऐसे कई मामले सामने आयेहैं, लेकिन वे लोग ट्रैफिक पुलिसतक नहीं पहुंचते।

ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने कहा कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का चालान कटने पर सबूत के साथ आवेदन दें,तो जांच के बाद उस पर तत्काल कार्रवाई की जायेगी, लेकिन वैसे व्यक्ति,को अपने अधिकार के लिए आगे आना होगा। मानवाधिकार मीडिया राँची अपडेट। कुछ वाहन मालिकों कागलत चालान रद्द करने का आवेदन परिवहन विभाग को भेजा भी गया है।

 

Ranchi reporter

http://ranchireporter.com

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