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कोर्ट से राबड़ी देवी को बड़ा झटका, दो घोटालों के केस ट्रांसफर की याचिका खारिज

 

राउज़ एवेन्यू कोर्ट से राबड़ी देवी को बड़ा झटका, IRCTC और लैंड फॉर जॉब केस ट्रांसफर की अर्जी खारिज

नई दिल्ली: कोर्ट से राबड़ी देवी को बड़ा झटका, दो घोटालों के केस ट्रांसफर की याचिका खारिज:  दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने IRCTC होटल टेंडर घोटाला और ‘जॉब के बदले जमीन’ मामले से जुड़े सीबीआई और ईडी केसों को ट्रांसफर करने की उनकी याचिका खारिज कर दी है। राबड़ी देवी ने इन मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष जज विशाल गोगने से केस हटाकर किसी अन्य जज के पास स्थानांतरित करने की मांग की थी।

सीबीआई ने किया कड़ा विरोध

इससे पहले गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने राबड़ी देवी की याचिका का कड़ा विरोध किया। सीबीआई ने अदालत में दलील दी कि राबड़ी देवी न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने और अदालत की छवि को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। एजेंसी ने कहा कि कोई भी आरोपी यह तय नहीं कर सकता कि उसका मामला किस जज के सामने चलेगा

सीबीआई ने यह भी कहा कि विशेष जज विशाल गोगने सभी मामलों में कानून और प्रक्रिया का पूरी तरह पालन कर रहे हैं और उन पर पक्षपात का आरोप निराधार है।

राबड़ी देवी के वकील ने लगाए पक्षपात के आरोप

वहीं राबड़ी देवी की ओर से पेश वकील ने अदालत में दावा किया कि जज विशाल गोगने उनके मुवक्किल के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं और मामले को पूर्व-नियोजित तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। इसी आधार पर राबड़ी देवी ने अपने साथ-साथ परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ चल रहे मामलों को भी ट्रांसफर करने की मांग की थी।

विशाल गोगने के पास लंबित हैं दोनों अहम मामले

गौरतलब है कि रेलवे टेंडर घोटाला और लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े सभी मामले फिलहाल विशेष जज विशाल गोगने की अदालत में लंबित हैं। इन मामलों में राबड़ी देवी के साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी आरोपी हैं।

आरोप तय हो चुके हैं

13 अक्टूबर को कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाले से जुड़े सीबीआई केस में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। अदालत के सवाल पर तीनों आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताते हुए ट्रायल का सामना करने की बात कही थी। इसके बाद कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 120B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के तहत आरोप तय किए।

रेलवे टेंडर और ईडी मामला

सीबीआई ने 28 फरवरी को अदालत में कहा था कि रेलवे टेंडर घोटाले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। वहीं, ईडी ने इस मामले में 17 सितंबर 2018 को चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था।

ईडी की चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें कई कंपनियां और कारोबारी भी शामिल हैं।

जमानत का इतिहास

28 जनवरी 2019 को ईडी के मामले में कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। वहीं, 19 जनवरी 2019 को सीबीआई केस में लालू यादव को नियमित जमानत मिली थी।

अब क्या होगा आगे

कोर्ट द्वारा ट्रांसफर याचिका खारिज किए जाने के बाद अब सभी मामलों की सुनवाई विशेष जज विशाल गोगने की अदालत में ही जारी रहेगी। कानूनी जानकारों का मानना है कि इससे ट्रायल की प्रक्रिया और तेज हो सकती है।


 

Ranchi reporter

http://ranchireporter.com

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